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आर्टिकल 370, नूंह हिंसा… एक दिन में दो केस, ऊपर से ट्वीट भी, कपिल सिब्बल का कमिटमेंट ‘सुप्रीम’ है

कपिल सिब्बल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने पेश हुए। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए J&K नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन का पक्ष रखा। सिब्बल ने दलील दी कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक फैसला था। तब ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह के माध्यम से प्राप्त की गई थी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले जम्‍मू और कश्‍मीर के लोगों की भावना नहीं जानी गई। हालांकि, सिब्बल की दलीलों से CJI चंद्रचूड़ प्रभावित नहीं हुए। पढ़ें, 370 पर सिब्बल ने क्‍या-क्‍या दलीलें दीं

नूंह-गुरुग्राम हिंसा: मुस्लिमों के आर्थिक बहिष्कार के खिलाफ सिब्बल

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हरियाणा के नूंह में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद एक विशेष समुदाय के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्‍होंने चीफ जस्टिस से कहा, ‘गुड़गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई है। एक आह्नवान है कि अगर आप इन लोगों को दुकानों में काम पर रखेंगे, तो आप सभी गद्दार होंगे। हमने एक याचिका दायर की है।’ सिब्बल ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से ये बात अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान लंच ब्रेक में कही। सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया और याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

दिल्‍ली विधेयक: राज्यसभा सांसद की जिम्मेदारी भी निभाई

राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने संसद में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने के बाद केंद्र पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें भारत में कहीं भी ‘सिंगल इंजन’ (राज्य में किसी और दल की) सरकार बर्दाश्त नहीं है। सिब्बल ने ट्वीट किया, ‘दिल्ली एनसीटी (संशोधन विधेयक) 2023 को संसद ने पारित कर दिया। यह प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्वायत्तता को और कमजोर करने के मकसद से केंद्र को दिल्ली सरकार में नौकरशाहों की सेवाओं को नियंत्रित करने की अनुमति देता है।’ उन्होंने ट्वीट किया, ‘उन्हें भारत में कहीं भी ‘सिंगल इंजन’ सरकार बर्दाश्त नहीं है।’

केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे सिब्बल ने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के सहयोग से निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे।

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