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पूजा सिंघल का डिस्चार्ज पिटीशन खारिज, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चलेगा ट्रायल
आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। पूजा सिंघल की ओर से दाखिल किए गए इस पिटीशन में ईडी की ओर से उनपर लगाए चार्ज को निराधार और खुद को निर्दोष बताया था।इस मामले में प्रार्थी पूजा सिंघल और ईडी की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने सोमवार को इसपर फैसला सुनाया। इसके साथ ही अब उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत ट्रायल की शुरूआत हो जाएगी।




