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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पुलिस आरोपियों को नोटिस देने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकती.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि पुलिस आरोपियों को नोटिस देने के लिए व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल नहीं कर सकती।

यह फैसला सतेंद्र कुमार अंटिल मामले में आया है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को नोटिस देने के लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। व्हाट्सएप जैसे अनौपचारिक तरीकों से नोटिस देने से कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन होता है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को नोटिस देने के लिए पुलिस को सीआरपीसी की धारा 41ए या बीएनएसएस की धारा 35 के तहत कानूनी और मान्य तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए।

यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पुलिस आरोपियों को नोटिस देने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती थी। लेकिन अब यह फैसला आने के बाद पुलिस को इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने से रोका जाएगा।

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