Jharkhand

चिरूडीह हत्याकांड: झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव व पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज गुरुवार को सजा सुना दी. झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी. इस मामले में पहले ही अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, जबकि इनके पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया था. ये मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा है. आपको बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां हैं.

चिरूडीह खनन को लेकर किया था कफन सत्याग्रह

झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज सजा के बिंदु पर सुनवाई की. इसके बाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक व उनकी पत्नी निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी. आपको बता दें कि पिछले दिनों अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया था, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया था. ये मामला चिरूडीह खनन को लेकर कफन सत्याग्रह से जुड़ा है.

चार लोगों की हुई थी मौत

आपको बता दें कि झारखंड के हजारीबाग जिले में चिरूडीह खनन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था. इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी. इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था.

Source : Prabhat Khabar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button