राज्य सरकार को नोटिस जारी. जयपुर, 14 मई: 2018 के चर्चित जयपुर बम धमाका मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी शाहबाज़ हुसैन को दी गई उम्रकैद की सजा पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यह नोटिस उस याचिका के तहत जारी किया गया है जिसे आरोपी ने अपनी सजा के खिलाफ दायर किया था।
शाहबाज़ हुसैन की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि उसे पर्याप्त सबूतों के बिना दोषी ठहराया गया और सजा दी गई है। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किन तथ्यों के आधार पर आरोपी को उम्रकैद की सजा दी गई और क्या न्यायिक प्रक्रिया में कोई चूक तो नहीं हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक निर्धारित तारीख भी तय की है।
राजस्थान सरकार को अब कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा और बताना होगा कि शाहबाज़ हुसैन को सजा देने के लिए कौन से साक्ष्य मुख्य आधार बने थे। जयपुर बम धमाका एक संवेदनशील मामला रहा है जिसमें कई लोगों की जान गई थी और कई घायल हुए थे। ऐसे में हाईकोर्ट का यह हस्तक्षेप इस केस में न्याय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


