एयर क्वालिटी ‘बहुत खराब’ होने की आशंका, दिल्ली-एनसीआर में GRAP-II लागू, किन चीजों पर होगी बंदिश
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी की अशंका है। इसके मद्देनजर GRAP (ग्रेडेड रेस्पॉन्स ऐक्शन प्लान) के दूसरे चरण को लागू कर दिया गया है। केंद्र के एयर क्वालिटी पैनल ने शनिवार को यह फैसला लिया। उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस बाबत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वे प्राइवेट वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाएं। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों की सेवाओं को प्रोत्साहित करें। सर्दियों के मौसम में एयर पल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर में GRAP को लागू किया जाता है।
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शनिवार को एक बैठक हुई। इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी के पूर्वानुमान का हवाला दिया। दोनों का ही कहना है कि 23 और 24 अक्टूबर को एयर क्वालिटी में गिरावट आ सकती है। एयर क्वालिटी के ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका है। CAQM वैधानिक निकाय है जो GRAP को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
कितनी होती हैं GRAP की कैटेगरी?
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शनिवार को 248 रहा। लिहाजा, पैनल ने GRAP के चरण II को लागू करने का फैसला किया। इसके पहले ग्रैप I के तहत एयर पल्यूशन कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए जा चुके हैं। GRAP कैटेगरी को चार स्टेज में बांटा गया है। इनमें स्टेज I – ‘खराब’ (AQI 201-300); स्टेज II – ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400); स्टेज III – ‘गंभीर’ (AQI 401-450); और स्टेज IV – ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450) शामिल हैं।
किस तरह की बंदिशें लागू होंगी?
चरण I में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे ज्यादा के प्लॉट साइज वाले निजी निर्माण पर काम को निलंबित करने का आदेश दिया गया था। अब अधिकारियों को दिल्ली के 300 किलोमीटर के भीतर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ-साथ होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों में ‘तंदूर’ में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी काम सौंपा गया है। इन बंदिशों के तहत सरकार सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस इत्यादि के इस्तेमाल पर जोर देना शुरू करेगी। साथ ही निजी वाहनों की पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी।
स्टेज III में कौन से प्रतिबंध लग जाएंगे?
स्टेज III के तहत, बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बौद्ध नगर में चलाने पर प्रतिबंध होगा। चरण III में खनन और पत्थर तोड़ने के अलावा आवश्यक सरकारी परियोजनाओं को छोड़ निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूर्ण रोक शामिल है। इसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल-खपत वाले ट्रकों, और मध्यम और भारी माल वाहनों (आवश्यक सेवाओं में शामिल को छोड़कर) के प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल है।
आगे स्टेज IV की नौबत आई तो क्या होगा?
चरण IV में सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य सरकारें ऐसी स्थितियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगी।



