Ranchi : कई मामलों में हिरासत में हुई मौतों के बाद परिवार न्याय के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दी गई अनुशंसा मृत विचाराधीन बंदी के परिवार के लिए राहत लेकर आई है। झारखंड सरकार ने मृतक बिशुलाल हेम्ब्रम की पत्नी हीरामती हांसदा को चार लाख रुपये आर्थिक मुआवजा देने का आदेश जारी किया है।
यह फैसला आयोग के द्वारा की गई जांच और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर लिया गया, जिसमें मुआवजा देने की सिफारिश शामिल थी। आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी निकासी जिला उपायुक्त देवघर के हस्ताक्षर से की जाएगी। इस प्रक्रिया को आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है।
बिशुलाल हेम्ब्रम की मौत ने परिवार को आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया था। सरकार का यह कदम न केवल परिवार को राहत देगा बल्कि हिरासत में मानवाधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक आवश्यक उदाहरण स्थापित करेगा।



