नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्रिप्टो फर्म मुड्रेक्स का परिचय देने वाली स्कैम साइट्स को हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पोर्टल के आधिकारिक पृष्ठ ने 23 अगस्त को मामले का विवरण प्रकाशित किया था।
अदालत ने यह आदेश मुड्रेक्स की याचिका पर पारित किया था, जिसमें कंपनी ने आरोप लगाया था कि कुछ वेबसाइटें उसके नाम का इस्तेमाल करके लोगों को ठग रही हैं। मुड्रेक्स ने अदालत से इन वेबसाइटों को ब्लॉक करने और उनका डोमेन नाम जब्त करने का अनुरोध किया था।
अदालत ने मुड्रेक्स की याचिका पर सुनवाई की और पाया कि आरोपी वेबसाइटें मुड्रेक्स का नाम और लोगो का इस्तेमाल कर रही थीं और लोगों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थीं। अदालत ने कहा कि ये वेबसाइटें लोगों को ठगने के लिए बनाई गई थीं और उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।
अदालत ने इन वेबसाइटों के डोमेन नाम जब्त करने और उन्हें ब्लॉक करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि इन वेबसाइटों के मालिकों को मुड्रेक्स को नुकसान पहुंचाने के लिए मुआवजा देना होगा।
यह आदेश क्रिप्टो फर्मों के लिए एक राहत है, जो अक्सर स्कैम साइट्स के शिकार हो जाते हैं। यह आदेश भी लोगों को सचेत करता है कि वे ऐसे किसी भी वेबसाइट से सावधान रहें जो उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है।


