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दिल्ली हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक टाली.

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 23 जनवरी तक के लिए टाल दी है।

यह निर्णय मंगलवार को जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और अमित शर्मा की पीठ ने दिया।

सुनवाई का कारण:

  • न्यायालय ने कहा कि अन्य मामलों की व्यस्तता के कारण सुनवाई मंगलवार को शुरू करना संभव नहीं है।
  • शिवकुमार के वकील ने कहा कि उनके तर्कों में “आधा दिन” लग सकता है क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

याचिका का विवरण:

  • शिवकुमार ने 2022 में हाई कोर्ट का रुख किया था और 2020 में ED द्वारा दर्ज ECIR (शिकायत) और सम्मनों को रद्द करने की मांग की थी।
  • उन्होंने तर्क दिया कि ED द्वारा की जा रही यह जांच 2018 के एक अन्य मामले की पुनः जांच के समान है।
  • उनके वकीलों ने दावा किया कि यह दूसरी जांच कानून के दुरुपयोग और शक्ति के गलत इस्तेमाल का मामला है।

ED का पक्ष:

  • ED ने तर्क दिया कि दोनों ECIR अलग-अलग मामलों पर आधारित हैं।
  • पहले मामले में 8.59 करोड़ रुपये की आपराधिक साजिश का आरोप था, जबकि दूसरे में 74.93 करोड़ रुपये के आय से अधिक संपत्ति का मामला है।
  • जांच एजेंसी ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति का यह मामला सीबीआई की एफआईआर से जुड़ा है, जो अक्टूबर 2020 में दर्ज हुई थी।

अन्य विवरण:

  • कोर्ट ने मई 2023 में आदेश दिया था कि ED शिवकुमार के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगा।
  • ED ने यह भी कहा कि जांच के प्रारंभिक चरण में “डबल जियोपार्डी” का तर्क देना अनुचित है।

अगली सुनवाई:

यह मामला अब 23 जनवरी को सुना जाएगा।

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