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तेज प्रताप यादव से लिए गए पैसे लौटाएंगी ऐश्वर्या, हाईकोर्ट के नए आदेश से बढ़ी लालू परिवार की भी मुश्किल
राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें राहत देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को परिवार अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके लिए प्रति माह 22,000 रुपये का न्यूनतम भरण-पोषण निर्धारित किया गया था। न्यायमूर्ति पी बी बजन्थरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या की अपील स्वीकार करते हुए पटना की पारिवारिक अदालत को तीन महीने के भीतर मामले की नए सिरे से सुनवाई करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।




