पलामू जिले की अदालत ने विवाहिता हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया। रूबी देवी की हत्या का मामला कई वर्षों से चल रहा था। अदालत ने पति, ससुर और देवर को दोषी पाया। तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला पीड़िता के परिवार के लिए बड़ी राहत माना गया। समाज में कड़ा संदेश गया।
अदालत ने दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया। प्रत्येक दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा तय की गई है। अदालत ने कहा कि अपराध जघन्य प्रकृति का है। दहेज उत्पीड़न लगातार किया गया था। हत्या के बाद शव जलाया गया।
मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बेटी की प्रताड़ना की पूरी कहानी बताई। शादी के बाद से ही हिंसा शुरू हो गई थी। कई बार मारपीट की गई थी। अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों को विश्वसनीय माना। दोषियों को कोई राहत नहीं दी गई।



