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कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद छात्राओं ने परीक्षा का बायकॉट किया; अपील करने वाली लड़कियां बोलीं- यह अन्याय है
कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब बैन को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने कहा कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्नाटक के यादगिर में एक सरकारी कॉलेज में छात्राओं ने एग्जाम का बहिष्कार कर दिया। इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत मांगने वाली छात्राओं की तरफ से पेश हुए वकील एम धर ने हिजाब बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने हमें निराश किया है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा।
Source : Dainik Bhaskar