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जीएसटी परिषद भुगतान एग्रीगेटर्स पर 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 18% कर प्रस्तावित कर सकती है.

जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

जीएसटी परिषद भुगतान एग्रीगेटर्स पर 18% का जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। यह कर 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर लागू होगा। यह प्रस्ताव जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में चर्चा के लिए आएगा।

अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो इससे भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए लागत बढ़ जाएगी। यह लागत वृद्धि भुगतान एग्रीगेटर्स द्वारा ग्राहकों को ली जाने वाली फीस में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

भुगतान एग्रीगेटर्स ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि यह प्रस्ताव उनके व्यवसाय के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने जीएसटी परिषद से इस प्रस्ताव को खारिज करने का अनुरोध किया है।

जीएसटी परिषद का अंतिम निर्णय इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण होगा। यदि परिषद इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इससे भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए लागत बढ़ जाएगी।

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