Business
नीट परीक्षा विवाद 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोकी नीट काउंसलिंग
छत्तीसगढ़ के एक छात्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल आयोजित नीट परीक्षा में कथित विसंगतियों की जांच के लिए सीबीआई जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया है.
साथ ही, कोर्ट ने फिलहाल नीट काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने का आदेश भी नहीं दिया है.
माना जा रहा है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह अनुमति दी है कि वह अपनी शिकायतें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के समक्ष रख सकता है. एनटीए को इस मामले की जांच करनी होगी और छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करना होगा.
गौरतलब है कि नीट परीक्षा को लेकर कई तरह के आरोप सामने आए थे, जिनमें पेपर लीक और कुछ उम्मीदवारों को अनुचित लाभ पहुंचाना शामिल है. इन आरोपों के चलते छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की थी.
तब तक यह उम्मीद की जाती है कि एनटीए छात्रों की शिकायतों की जांच कर जवाब दाखिल कर देगा.