झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अमित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि आरोपी यह साबित नहीं कर सका कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं. अदालत ने कहा कि यह अपराध वित्तीय प्रणाली को नुकसान पहुंचाने वाला है. आरोपी पर 135 शेल कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ की फर्जी ट्रांजैक्शन करने का आरोप है.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी की रिहाई समाज में गलत संदेश देगी. आरोपी पर फर्जी ITC और फर्जी इनवॉइस तैयार करने का आरोप है. अदालत ने माना कि PMLA की धारा 24 के तहत दोष साबित करने का भार आरोपी पर है.
ED ने 08 मई 2025 को आरोपी को गिरफ्तार किया था. PMLA की धारा 19 के प्रावधानों का पालन किया गया. ED के अनुसार, ₹750 करोड़ के फर्जी GST इनवॉइस तैयार किए गए थे. कोर्ट ने कहा कि संगठित अपराध को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है. मामले में आगे और गिरफ्तारी संभव है.

