बैंकों के लिए क्रिप्टो संपत्ति प्रकटीकरण ढांचे को मंजूरी दी गई: बेसल समिति
बैंकों के लिए वैश्विक मानक तय करने वाली संस्था बेसल समिति ऑफ बैंकिंग सुपरविजन (BCBS) ने क्रिप्टो संपत्तियों के लिए एक प्रकटीकरण ढांचे को मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि भारत समेत 45 देश इस समिति के सदस्य हैं। इस कदम का मकसद बैंकों के क्रिप्टो संपत्ति के जोखिम का आकलन करना और बाजार में पारदर्शिता लाना है।
यह ढांचा बैंकों को उनकी क्रिप्टो होल्डिंग्स, संबंधित जोखिमों और लेनदेन का विवरण सार्वजनिक करने के लिए बाध्य करेगा। इससे नियामकों को बैंकों के क्रिप्टो एक्सपोजर का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी और बाजार में स्थिरता आएगी।
हालांकि, यह ढांचा अभी अंतिम रूप नहीं लिया गया है। बेसल समिति ने इस महीने के अंत तक इस ढांचे का पूरा विवरण प्रकाशित करने की घोषणा की है। साथ ही, इस ढांचे को लागू करने की समय सीमा 1 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
माना जा रहा है कि यह कदम क्रिप्टो बाजार को वैधता प्रदान करेगा और बैंकों को क्रिप्टो से जुड़े कारोबार को विनियमित तरीके से करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।


