National

सपा नेता आजम खान को नहीं मिली रिहाई, घंटों बहस के बाद HC ने जमानत अर्जी पर फैसला किया सुरक्षित

सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की अर्जी पर लंबे इंतजार के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. आजम खान के समर्थकों को उम्मीद थी की सपा नेता को जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है.

अगले सप्ताह आ सकता है कोर्ट का फैसला

ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी. 5 मई को सुनवाई के दौरान आजम खान के वकीलों ने करीब तीन घंटे तक उनका पक्ष रखा. वहीं दूसरी ओर सरकारी वकील ने अर्जी का विरोध किया. दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायाधीश राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया. अगले सप्ताह कोर्ट मामले में अपना फैसला सुना सकती है.

शत्रु संपत्ति मामले में हुआ सुनवाई

दरअसल, आजम खान के खिलाफ साल 2019 में शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद याची ने इसी मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी, और आरोपों को बेबुनियादी बताया. आजम के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें बेवजह राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है. इधर, सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आजम खान ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया है.

आजम खान को 71 मामलों में मिल चुकी है जमानत

आजम खान के खिलाफ अब तक कुल 72 मामले दर्ज हुए हैं. इनमें से 71 मामलों में उन्‍हें जमानत मिल चुकी है. अब सिर्फ एक मामला बचा है, जिसमें उन्हें जमानत मिलना बाकी है, जिसके लिए आजम खान के वकील पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं. आजम खान के ऊपर चल रहे शत्रु सम्‍पत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई तो हुई लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है. ऐसे में अब देखने वाली बात होगी की आखिर कब आजम खान की रिहाई होती है.

Source : Prabhat Khabar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button