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आईएएस उम्मीदवारों की मौत का मामला: दिल्ली HC ने कोचिंग सेंटर पर लगाई शर्त रद्द की

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए उस शर्त को रद्द कर दिया है, जिसके तहत एक कोचिंग सेंटर को 2.5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा गया था। यह मामला आईएएस उम्मीदवारों की मौत से जुड़ा हुआ है।

क्या था मामला?

दिल्ली के राजेंद्र नगर में स्थित राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने उन्हें 2.5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी।

दिल्ली HC का फैसला:

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस शर्त को रद्द करते हुए कहा कि यह उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को मामले की योग्यता के आधार पर जमानत याचिका पर फैसला करना चाहिए।

अदालत ने क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह एक संस्थान का मालिक है। जब तक कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है और यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोचिंग सेंटर के सीईओ दोषी हैं या नहीं।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह फैसला उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी संस्थान या संगठन से जुड़े हैं। यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

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