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प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है .

जो जोड़े अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध अपनी मर्जी से विवाह करते हैं, वे पुलिस सुरक्षा का दावा अधिकार के तौर पर नहीं कर सकते, जब तक कि उनके जीवन और स्वतंत्रता को वास्तविक खतरे की आशंका न हो। न्यायालय ने यह फैसला एक जोड़े द्वारा दायर सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वह उचित मामलों में जोड़ों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, लेकिन किसी भी वास्तविक खतरे की आशंका के अभाव में, ऐसे जोड़ों को “एक-दूसरे का समर्थन करना और समाज का सामना करना सीखना होगा”। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी श्रेया केसरवानी और उनके पति द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उन्होंने पुलिस सुरक्षा और निजी प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिका में किए गए दावों का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने उनकी रिट याचिका को निस्तारित कर दिया, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को कोई गंभीर खतरे की आशंका नहीं थी। याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले के आलोक में उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसी भी आदेश को पारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें यह माना गया है कि अदालतें उन युवाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं हैं जो केवल अपनी इच्छा के अनुसार विवाह करने के लिए भाग गए हैं।

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