केरल उच्च न्यायालय ने छह छात्रों को शर्तों के साथ जमानत दी.
कोच्चि, केरल: केरल उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित शाहबाज हत्याकांड मामले में आरोपी छह छात्रों को शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
यह मामला 28 फरवरी को हुए एक हिंसक विवाद से जुड़ा है, जो एक ट्यूशन सेंटर में शुरू हुआ और बढ़कर एक घातक झड़प में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप शाहबाज की मौत हो गई थी। इस फैसले से मामले की कानूनी प्रक्रिया में एक नया मोड़ आया है।
यह दुखद घटना 28 फरवरी को [स्थान, यदि उपलब्ध हो] के एक ट्यूशन सेंटर में छात्रों के बीच हुए एक तर्क के बाद घटी थी। छोटी सी बहस जल्द ही एक हिंसक हाथापाई में बदल गई, जिसके दौरान शाहबाज को गंभीर चोटें आईं, जो अंततः उसकी मौत का कारण बनीं। घटना के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई छात्रों को हिरासत में लिया था और उन पर हत्या का आरोप लगाया था। यह मामला राज्य में युवा छात्रों के बीच बढ़ती आक्रामकता और हिंसा के खतरों पर गंभीर सवाल उठाता है।
उच्च न्यायालय ने आरोपी छात्रों को जमानत देते समय कई सख्त शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों में नियमित रूप से जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना, गवाहों को प्रभावित न करना, और सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ न करना शामिल है। जमानत का यह निर्णय मामले की आगे की जांच और मुकदमे को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी आरोपों से बरी हो गए हैं। मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही आएगा।


