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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 35 साल पुराने हिंसा मामले में जमानत दी।
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आगरा में 35 साल पुराने एक जातिगत हिंसा के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने इस मामले में दोषी ठहराए गए 32 लोगों को जमानत दे दी है। यह फैसला एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया है, जो न्यायपालिका की प्रक्रिया पर एक बार फिर से सवाल खड़े करता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने 28 अगस्त को सुनाया। उन्होंने जयदेव और 31 अन्य द्वारा दायर आपराधिक अपील पर विचार करते हुए यह फैसला लिया। इस मामले में, इन लोगों को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था और सजा सुनाई थी।
इस फैसले के बाद, इन लोगों को राहत मिली है, लेकिन 35 साल तक चले इस मुकदमे ने उनके जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष छीन लिए हैं। यह घटना दिखाती है कि कैसे न्याय में देरी कभी-कभी न्याय से इनकार के बराबर होती है।


