झारखंड हाईकोर्ट से रिटायर्ड IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को राहत मिली है। वे सेवायत भूमि से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत में थे। सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान की। यह फैसला कई कानूनी पहलुओं पर विचार के बाद लिया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना। इसके बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था।
इस मामले में ACB ने अगस्त माह में प्राथमिकी दर्ज की थी। कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच शुरू की गई थी। आरोप है कि सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री हुई। इसी आधार पर विनोद चंद्र झा की गिरफ्तारी हुई थी। जांच एजेंसी ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध बताया। मामले की जांच अब भी जारी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने बहस की। ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित रहे। बचाव पक्ष ने जमानत की मांग रखी। कोर्ट ने तथ्यों और कानून के आधार पर निर्णय दिया। जमानत मिलने से आरोपी को अस्थायी राहत मिली है। अंतिम फैसला ट्रायल के बाद ही होगा।

