अवैध खनन से हुई मजदूरों की मौत को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जनहित याचिका के जरिए मामले को उठाया गया है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग की गई है। खनन प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का मुद्दा प्रमुख रहा। कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया है।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। अदालत ने कहा कि जवाब में सभी तथ्य स्पष्ट होने चाहिए। अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। कोर्ट इस पर कड़ी निगरानी रखेगा।
अधिवक्ता निखिल रंजन ने याचिका का समर्थन किया। संदीप पांडेय इस जनहित याचिका के प्रार्थी हैं। चीफ जस्टिस की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात कही।

