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निलंबित IAS अधिकारी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका.

भूमि घोटाले में विनय चौबे की जमानत नामंजूर.

रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका खारिज हुई। अदालत ने आरोपों को गंभीर श्रेणी में रखा। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने आदेश पारित किया। यह फैसला चर्चा में है।

ACB ने हजारीबाग में हुए जमीन सौदों पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि नियमों की अनदेखी की गई। बिचौलियों के माध्यम से सौदे तय हुए। कई लोगों को अवैध लाभ मिला। जांच में अहम सबूत मिले हैं।

कोर्ट ने जांच को प्रभावित करने की आशंका जताई। आरोपी की पूर्व भूमिका को अहम माना गया। गवाहों के बयान महत्वपूर्ण बताए गए। बचाव पक्ष की दलीलें खारिज कर दी गईं। फिलहाल आरोपी को कोई राहत नहीं मिली।

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