झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी और पुलिस विवाद में हस्तक्षेप किया है। अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगाई है। यह आदेश पेयजल घोटाले से जुड़े मामले में आया है। संतोष कुमार द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई गई। अदालत ने ईडी अधिकारियों को राहत दी है। न्यायालय ने कहा कि फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। राज्य सरकार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया गया। बीएसएफ की तैनाती का भी आदेश हुआ। इस फैसले को अहम माना जा रहा है। इससे जांच एजेंसी को मजबूती मिली है।
ईडी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। इसमें पुलिस छापेमारी पर सवाल उठाए गए थे। ईडी ने कहा कि प्राथमिकी जांच को प्रभावित करने वाली है। सीबीआई जांच की मांग भी की गई थी। अदालत ने जल्द सुनवाई का अनुरोध स्वीकार किया। निर्धारित तिथि पर सुनवाई हुई। ईडी ने बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की बात कही। जांच के दौरान अहम सबूत मिलने का दावा किया गया। अदालत ने इन तथ्यों को रिकॉर्ड में लिया। इसके बाद फैसला सुनाया गया।
संतोष कुमार ने ईडी अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने मारपीट और धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस टीम ईडी कार्यालय भी पहुंची थी। इस कदम से तनाव की स्थिति बन गई थी। हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। अदालत ने स्पष्ट निर्देश जारी किए। ईडी अधिकारियों और कार्यालय को सुरक्षा दी जाएगी। आदेश के बाद माहौल में बदलाव आया है। अब आगे की जांच अदालत की निगरानी में होगी। यह मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

