रांची में शिक्षक भर्ती विवाद पर बड़ी सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले पर विचार किया गया। अर्चना कुमारी और अन्य की याचिका दाखिल थी। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जेएसएससी का पक्ष सुना। इसके बाद मामला खंडपीठ को भेज दिया गया। याचिका को जनहित याचिका से जोड़ दिया गया।
अदालत में बताया गया कि इसी विषय पर पहले से सुनवाई जारी है। तालेश्वर महतो की याचिका का जिक्र हुआ। खंडपीठ इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। इसलिए अलग-अलग सुनवाई को उचित नहीं माना गया। कई अभ्यर्थियों ने हस्तक्षेप याचिका दायर की है। उन्होंने मॉडल आंसर देखने की मांग की है।
प्रार्थियों ने पुनर्परीक्षा के आदेश को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को एक साथ शामिल करना गलत है। जेएसएससी ने कहा कि 2819 अभ्यर्थियों में गड़बड़ी के प्रमाण मिले हैं। परीक्षा टर्मिनल में बाहरी हस्तक्षेप पाया गया है। इसलिए पुनर्परीक्षा जरूरी है। कोर्ट ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी। अब आगे की सुनवाई खंडपीठ में होगी।



