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16 विधायकों पर अभी कोई फैसला नहीं लें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से उद्धव ठाकरे के धड़े के, शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने के अनुरोध पर कोई फैसला नहीं लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल को उनके निर्देश विधानसभा के नए अध्यक्ष तक पहुंचाने को कहा है.



