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पीएम मोदी को अपशब्द कहने के मामले में विधायक इरफान अंसारी को राहत, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में किया बरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर अपशब्द कहने के मुकदमे में आरोपी जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉ इरफान अंसारी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। उनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता तरुण गुप्ता ने नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया था। शुक्रवार दोपहर को विधायक अदालत में अधिवक्ता राजा खान के साथ अदालत में पेश हुए। न्यायिक दंडाधिकारी ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी किया जाता है।वर्ष 2018 में इरफान अंसारी पर अपशब्द कहने का लगा था आरोपविधायक इरफान अंसारी ने 27 नवंबर, 18 को नारायणपुर के लोकनिया गांव में कांग्रेस की आम सभा थी। विधायक ने इसे संबोधित किया था। कथित तौर पर उन्होंने मोदी को चोर कहा था। इस मामले में आज अदालत का फैसला आ गया।

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