बालासोर रेल हादसा: सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को किया अरेस्ट, लगाई गैर इरादतन हत्या की धारा
बालासोर ट्रेन हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने तीन रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद अमीर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार को आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत अरेस्ट किया है। 2 जून को हुए बालासोर रेल हादसे में 292 की जान गई थी। जबकि एक हजार से अधिक घायल हुए थे।
आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत नष्ट करने जबकि 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाता है। गैर इरादतन हत्या की सजा में अपराध की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास और जुर्माना या कठोर कारावास शामिल होता है।
सीआरएस की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा
पिछले दिनों रेल सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे प्रशासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें भारतीय रेलवे के सिग्नलिंग और टेलीकॉम विभाग में कई स्तरों पर हुई खामियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ सिग्नल गुमटी पर किए गए सिग्नलिंग- सर्किट- अल्टरेशन में हुई खामियां और स्टेशन के गेट नंबर 94 पर लेवल क्रॉसिंग के लिए इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर के प्रतिस्थापन से संबंधित सिग्नलिंग कार्य की वजह से हुआ।




