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राहुल गांधी की सजा पर संग्रााम, HC जाएगी कांग्रेस

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज (23 मार्च) गुजरात की सूरत कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई है. ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था. राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. 

सजा होने के बाद राहुल गांधी गुरुवार की शाम को अपने दिल्ली स्थित घर पहुंचे. राहुल गांधी के घर पर उनकी मां सोनिया गांधी भी साथ हैं. वहीं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ वकील राहुल के साथ मौजूद हैं. इसके अलावा, पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम, जयराम रमेश राहुल गांधी के घर पहुंचे. 

राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी के नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत समेत अन्य नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने पलटवार किया और मर्यादा में रहकर बयान देने की नसीहत दी. 

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