साइबर ठगी मामले में देवघर की अदालत ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाया, दो को उम्रकैद और 1.72 करोड़ जुर्माना
झारखंड में देवघर की एक अदालत ने साइबर ठगी के मामले में सबसे बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे संजीव भाटिया की अदालत ने वर्ष 2020 में साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया। अदालत ने मामले के सभी सात आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग-अलग सजा सुनाई। दो आरोपी कृष्णा यादव और विराट उर्फ लालू को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 45-50 लाख का जुर्माना भी लागाया। साथ ही जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अलग से तीन-तीन साल की सजा काटनी पड़ेगी। मामले के अन्य आरोपियों में तीन दोषियों राजू मंडल, मुकेश मंडल और दिनेश कुमार को 10-10 साल की सश्रम सजा और 21-21 लाख का जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन वर्ष की सश्रम जेल काटनी पड़ेगी। वहीं मामले के दो अन्य आरोपियों चेतलाल मंडल और अजीत मंडल को अदालत ने सात-सात वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है। इन दोनों पर नौ-नौ लाख का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दो-दो साल की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी।




