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मनीष सिसोदिया ने आखिर दिल्‍ली HC से जमानत अर्जी क्‍यों ली वापस?

पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। जमानत की याचिका इस आधार दाखिल की गई थी कि उनकी पत्‍नी की तबीयत खराब है। दिल्‍ली आबकारी नीति में गड़बड़ी से जुड़े मामले में वह सलाखों के पीछे हैं। याचिका वापस लेते हुए सिसोदिया ने दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया कि अब उनकी पत्नी की हालत स्थिर है। इस पर न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत अर्जी वापस लेने की इजाजत दी।आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच जारी है। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य सहित अलग-अलग आधार पर नियमित और अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी।

स‍ि‍सोद‍िया के वकील ने क्‍या कहा?
सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि सीबीआई मामले में मुख्य जमानत याचिका पर आदेश पहले से ही सुरक्षित है। साथ ही AAP नेता की पत्नी की हालत अब स्थिर है। लिहाजा, वह अंतरिम जमानत का अनुरोध नहीं करना चाहते।

सिसोदिया के वकील ने ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी संक्षेप में दलीलें दीं। कहा कि जमानत अपवाद नहीं, बल्कि सामान्य नियम है। हाईकोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई जारी रखेगा।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्‍त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जमानत याचिका को बदनीय‍त से वापस लिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्‍योंकि ईडी इस बात को पहले ही उठा चुका है कि सिसोदिया के वकील तथ्‍यों को छुपा रहे हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि खराब सेहत का हवाला देकर अंतरिम याचिका दाखिल करने से पहले ही सिसोदिया की पत्‍नी अस्‍पताल से डिस्‍चार्ज हो चुकी थीं।

इसके पूर्व ट्रायल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्‍यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मामले में लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

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