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Shahrukh Khan को बड़ी राहत! दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दिया आदेश- हटाएं ‘जवान’ के लीक क्लिप

‘पठान’ की सफलता के बाद बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान अपकमिंग मूवी ‘जवान’ की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। उनसे ज्यादा, उनके फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आना अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले सोशल मीडिया पर दो वीडियोज सामने आए, जो फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान के थे। ये वीडियो लीक किए गए थे, जिसके बाद SRK और गौरी खान की प्रोडक्शन कंपनी ‘रेड चिलीज’ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इस मामले को लेकर कोर्ट ने आदेश पारित किया है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ‘जवान’ की लीक हुई क्लिप्स को हटाने के लिए कहा गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वेबसाइट्स, केबल टीवी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट टू होम सेवाओं के साथ-साथ ‘जॉन डो’ बचाव पक्ष (Defendants) को ‘जवान’ का कॉपीराइट उल्लंघन करने से रोक दिया। जस्टिस सी हरि शंकर ने शाहरुख और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस ‘रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद आदेश पारित किया।

कोर्ट ने अपने आदेश में यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि ‘जवान’ फिल्म के कॉपीराइट कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जाए। जस्टिस सी हरि शंकर ने कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ऑर्डर दिया है कि उन एक्सेस पर ब्लॉक लगा दें, जिसमें फिल्म से जुड़े कॉन्टेंट हों।

दो वीडियो हुए थे लीक

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि फिल्म से जुड़े दो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक हो गए हैं। पहली क्लिप में SRK जुड़े एक फाइट सीक्वेंस को दिखाया गया है। दूसरी क्लिप एक डांस सीक्वेंस की थी, जिसमें शाहरुख खान और फिल्म की लीड एक्ट्रेस नयनतारा थीं।

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