न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने एक आदेश में कहा कि खेडकर को 21 अगस्त तक अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
खेडकर पर ओबीसी और विकलांगता कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप है। उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा तत्काल हिरासत की आवश्यकता पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने कथित अपराधों में अकेले ही काम किया है।
अदालत ने खेडकर को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और देश छोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस मामले में आगे की सुनवाई 21 अगस्त को होगी।


