रांची में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामले में फैसला आ गया है। विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि नशे का कारोबार समाज के लिए घातक है। ऐसे मामलों में कठोर सजा जरूरी है। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखा। फैसला शनिवार को सुनाया गया।
अभियुक्तों को बारह वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली। तीन अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया। कुल जुर्माना तीन लाख रुपये प्रति दोषी है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल होगी। सजा के समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया गया। अदालत ने सुरक्षा मानकों का पालन किया।
एनसीबी जमशेदपुर ने वर्ष दो हजार बाईस में कार्रवाई की थी। ट्रक से दो सौ चार किलो गांजा जब्त किया गया था। अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। सभी साक्ष्य मजबूत पाए गए। अदालत ने दोष पूरी तरह साबित माना। न्याय की प्रक्रिया पूरी हुई।


