देवघर में पब्लिक चैरिटी ट्रस्ट की जमीन का मामला तूल पकड़ रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि ऐसी बिक्री को रोका जाना चाहिए। लेकिन अब तक ठोस व्यवस्था नजर नहीं आई।
कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। इसमें शिकायत की प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। अदालत ने माना कि आम नागरिक भ्रमित है। शिकायत किस अधिकारी के पास जाए यह तय नहीं है।
याचिका में ट्रस्ट जमीन की सुरक्षा की मांग की गई है। कोर्ट ने इस मुद्दे को व्यापक जनहित से जोड़ा है। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। सरकार के जवाब पर सबकी नजर है।

