अगर ये कानून लागू हुआ तो पत्नी के साथ संबंध बनाना भी पहुंचा सकता है जेल! जान लीजिए मैरिटल रेप क्या है
रेप यानी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। किसी लड़की के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई शख्स जोर-जबरदस्ती करता है और उसके साथ रिलेशन बनाता है तो फिर उस शख्स पर धारा 375 के तरह रेप के संज्ञीन आरोप लगते हैं, लेकिन बात अगर मैरिटल रेप की हो तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। धारा के 375 के अपवाद 2 के तहत अगर पति अपनी पत्नी के साथ किसी भी हालात में शारीरिक संबंध बनाता है और पत्नी की उम्र 15 साल से ज्यादा है तो वो इसमें शामिल नहीं होता। यानी हमारे देश में फिलहाल मैरिटल रेप जैसा शब्द ही नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। इस पर हम आपको जानकारी दें, उससे पहले जान लीजिए मैरिटल रेप होता क्या है।
पत्नी की मर्जी के बिना सेक्स है मैरिटल रेप!
अगर कोई शख्स शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके साथ सेक्स कर रहा है, या फिर उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है तो इसे मैरिटल रेप कहते हैं। यानी सीधे तौर पत्नी की मंजूरी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना मैरिटल रेप है। हमारे देश में अब तक इस तरह के मामलों को अपराध के दायरे में नहीं रखा गया था। यानी पति-पत्नी के बीच बेडरूम के सीक्रेट पूरी तरह से सीक्रेट थे।




