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राजौरी का बधाल गांव कंटेनमेंट जोन घोषित, बीएनएसएस की धारा 163 लागू.

राजौरी: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित बधाल गांव को हाल ही में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

यहां कुछ लोगों की रहस्यमयी मौतों के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

गांव को तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है ताकि इस स्थिति को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। प्रभावित परिवारों के घरों को सील कर दिया गया है। बीएनएसएस अधिनियम की धारा 163 के तहत इस क्षेत्र में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं।

इसका मतलब है कि गांव में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और यहां कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

सरल भाषा में:

जम्मू-कश्मीर के एक गांव को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस गांव में कुछ लोग बीमार पड़ गए थे और कुछ की मौत हो गई थी। इसलिए, सरकार ने इस गांव को अलग कर दिया है ताकि बीमारी और फैले नहीं। गांव में रहने वाले लोगों के घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और किसी को भी गांव में आने-जाने की अनुमति नहीं है। सरकार इस बात का पता लगा रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ।

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