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दोषी की रिहाई याचिका पर पुनर्विचार करे एसएलबी: कोर्ट।

नई दिल्ली: प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड के बहुचर्चित मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने दोषी संतोष सिंह की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर विचार करने के लिए मामले को राज्य स्तरीय समीक्षा बोर्ड (State Level Review Board – SLB) को वापस भेज दिया है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले को SLB को वापस भेजते हुए कहा कि “मैंने याचिकाकर्ता में कुछ सुधार देखा है।” यह टिप्पणी दोषी की मानसिक और सामाजिक स्थिति में संभावित बदलाव का संकेत देती है। संतोष सिंह को 1996 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू की हत्या का दोषी ठहराया गया था। यह मामला लंबे समय तक चला और इसमें न्याय मिलने में हुई देरी पर व्यापक बहस हुई थी।

दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्देश SLB को सिंह की याचिका पर नए सिरे से विचार करने के लिए प्रेरित करेगा, जिसमें उसकी जेल में बिताई अवधि, आचरण और समाज के लिए संभावित खतरे जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा।

 

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