World

परिवहन सचिव के खिलाफ HC ने जारी गिरफ्तारी वारंट, रांची SSP को निर्देश- 17 अप्रैल को कोर्ट में करें पेश

झारखंड हाईकोर्ट ने परिवहन सचिव के श्रीनिवासन की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। यह वारंट बेलेबल है। झारखंड हाईकोर्ट जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने रांची के एसएसपी को वारंट सौंपते हुए परिवहन सचिव को 17 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट से जारी वारंट में कहा गया है कि 17 अप्रैल को दोपहर 1.15 बजे तक कोर्ट में पेश किया जाए। बताया जा रहा है कि अवमानना के मामले में कोर्ट के कई बार निर्देश देने के बाद जवाब दाखिल नहीं करने पर अदालत ने वारंट जारी किया है।

क्या है मामला

दरअसल, शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की कोर्ट में सुनील कुमार पासवान की ओर से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) की नियमित बहाली के मामले में दायर अवमानना याचिका मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट की ओर से बार-बार दिए गए निर्देश के बावजूद परिवहन सचिव की ओर से जवाब नहीं किए जाने से नाराज कोर्ट ने प्रतिवादी परिवहन सचिव के खिलाफ जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट का तामिल रांची, एसएसपी को करने का निर्देश दिया है।

17 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई

कोर्ट ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिला कर परिवहन सचिव को 17 अप्रैल को दोपहर 1:15 बजे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट की ओर से परिवहन सचिव को जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट में सशरीर उपस्थित में बदलने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने नहीं माना।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button